निर्मला सीतारमण, जिन्होंने इस मुद्दे पर मंत्रियों के समूह का नेतृत्व किया, ने कहा कि ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया क्योंकि वे युवाओं के लिए एक स्वास्थ्य जोखिम थे।
सरकार ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाकर बहुत ही क्रांतिकारी तरीका निकाला है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, मंत्री द्वारा युवाओं को अधिक से अधिक ऐसी नशीली दवाओं के आदी होने से रोकने के लिए निर्णय लिया गया है। इस फैसले की घोषणा देश की वित्त मंत्री निर्मला सीताराम ने की।
इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, आयात, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन, आयात, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी थी। सीतारमण, जिन्होंने इस मुद्दे पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) का नेतृत्व किया, उन्होंने कहा कि ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया क्योंकि वे युवाओं के लिए एक स्वास्थ्य जोखिम थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारत में ई-सिगरेट के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दे दी।
सीतारमण ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा – “केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने की स्वीकृति दी है। इसका मतलब है कि ई-सिगरेट से संबंधित उत्पादन, निर्माण, आयात/निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर प्रतिबंध है,”।
घोषित अध्यादेश के अनुसार, ई-सिगरेट का व्यावसायिक अब अपराध होगा और इसका परिणाम 50,000 जुर्माना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रस्ताव दिया है कि ई-सिगरेट के साथ किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि करने पर एक साल तक की जेल या 1 लाख तक का जुर्माना या तीन साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। दोहराने वाले अपराधियों के लिए 5 लाख का जुर्माना होगा।
अध्यादेश जारी होने के बाद, ई-सिगरेट स्टॉक रखने वालों को निकटतम पुलिस स्टेशन के साथ स्टॉक की घोषणा और जमा करना होगा। हालांकि पुलिस के एक उप-निरीक्षक को स्टॉक को खोजने और जब्त करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, केंद्र और राज्य सरकारें इसके लिए किसी अन्य समकक्ष अधिकारी को नामित करने के लिए स्वतंत्र होंगी।
सरकार ने देश में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाकर देश के युवाओं के लिए सही और बहुत ही अच्छा कदम है उठाया है।
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